UP Kanya Vivah Anudan Yojana : केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की लड़कियों की शादी के लिए कन्या विवाह अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिवार की बेटियों की शादी के लिए ₹51000 तक का आर्थिक मदद दिया जाता है।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने रहने वाले हैं तो आप इस योजना का लाभ आवेदन कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमने नीचे उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना संबंधित सभी जानकारी दिया है जिसकी मदद से आप आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
लड़कियों की शादी पर मिलेगा ₹51000 का आर्थिक मदद – UP Kanya Vivah Anudan Yojana
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिवार की बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कल्याणकारी योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम कन्या विवाह अनुदान योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से ₹51000 का आर्थिक मदद दिया जाता है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह ₹51000 की राशि को बालिकाओं की शादी पर ₹35000 बैंक में जमा किया जाता है
जबकि शादी के जोड़े को सामान खरीदने पर ₹10000 तक उपलब्ध कराया जाता है जबकि विवाह आयोजन पर ₹6000 का मदद दिया जाता है। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ वह बालिका आसानी से प्राप्त कर सकती है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होने पर विवाह हो रहा हो।
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कन्या विवाह अनुदान योजना को संचालन करने का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार का कन्या विवाह अनुदान योजना को संचालन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शादी पर आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार बालिकाओं की शादी के लिए तरह-तरह के लोन ले लेते हैं जिनके कारण से उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या विवाह अनुदान योजना चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा बालिकाओं की शादी पर ₹51000 तक का आर्थिक मदद दिया जाता है।
सरकार के इस योजना के तहत एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं को लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे हैं इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार बालिकाओं की शादी पर आसानी से आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। हमने नीचे कन्या विवाह अनुदान योजना आवेदन संबंधित सभी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया है।
कन्या विवाह अनुदान योजना के लाभ और विशेषताएं
- राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की बेटियों की शादी के लिए परिवार को किसी भी प्रकार के लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार के इस योजना का लाभ में क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी परिवार की बेटियों की शादी पर दिया जाता है।
- सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह राशि बालिकाओं के विवाह पर आवेदन करने के पश्चात आसानी से प्राप्त हो जाता है।
- राज्य सरकार के इस योजना के संचालन से एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं को लाभ प्राप्त होता है।
- वही इस योजना के संचालन से बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोच खत्म होने वाला है।
केवल इन परिवार की बेटियों को मिलेगा योजना का लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाली मूल निवासी लड़कियों को ही दिया जाता है।
- राज्य सरकार के इस योजना का लाभ उन बालिकाओं को दिया जाता है जिनके परिवार का सालाना इनकम दो लाख से कम पाया जाता है।
- वही योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं की शादी पर ही दिया जाता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बालिका का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- वहीं बालिका का जिस लड़के से साथ विवाह हो रहा है उसका उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है।
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उत्तर प्रदेश कन्या विभाग योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार से हैं
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासवर्ड साइज फोटो
- आवेदक के शादी का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश कन्या विभाग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले प्रत्येक लाभार्थी जो कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है उन्हें आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप नीचे बताएंगे स्टेप को फॉलो कर आसानी से उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं –
- कन्या विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है जिसका होम पेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। होम पेज पर आपको आवेदन करें का एक लिंक देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद अगले विकल्प में आपको आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करे के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज खोलकर आएगा जहां आपको आधार से जुड़े सभी जानकारी को भरना है फिर नीचे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
- सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरने के पश्चात जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को स्कैन कर अपलोड करना है। फिर अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने की पश्चात आप उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर अधिकतम ₹51000 तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले प्रत्येक इच्छुक लाभार्थी जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं वह ऑफलाइन आवेदन कर भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में चले जाना है जहां आपको कन्या विवाह अनुदान योजना का आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको उसको ध्यानपूर्वक भरना है फिर जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को फॉर्म के साथ संग्रह कर विभाग में जाकर जमा करना है। जमा करने के साथ ही आपको आवेदन की पर्ची प्राप्त होगा जिसे अपने पास सुरक्षित रखना है। इसके बाद आपके आवेदन को सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जांच की जाएगी। सब कुछ सही पाए जाने की स्थिति में आपको योजना का लाभ प्राप्त होगा।
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FAQs
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ किसे प्राप्त होता है?
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले मूल निवासी परिवार की बेटियों को प्राप्त होता है।
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा कन्या विवाह अनुदान योजना के हेल्पलाइन नंबर 0522 2209 259 जारी किया गया है।